Can airlines ban a travellers for unruly behaviour?
The national no-fly list is maintained by the Directorate General of Civil Aviation to check unruly and disruptive behaviour on an aircraft. Any behaviour, from verbal harassment to life-threatening acts, is supposed to be reported by the pilot in command of the aircraft, following which an internal committee of the airline concerned takes a call within 30 days on the gravity of the reported act and an appropriate duration of the ban. Level 1 offences attract up to three months on the no-fly list, Level 2 up to six months and Level 3 for at least two years or more. Other airlines may choose to follow suit.
किसी विमान पर अनियंत्रित और विघटनकारी व्यवहार की जांच करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा राष्ट्रीय नो-फ्लाई सूची बनाए रखी जाती है। मौखिक उत्पीड़न से लेकर जीवन-धमकी देने वाले कृत्यों तक, किसी भी व्यवहार की रिपोर्ट विमान के कमांडिंग पायलट द्वारा की जानी चाहिए, जिसके बाद संबंधित एयरलाइन की एक आंतरिक समिति रिपोर्ट किए गए कृत्य की गंभीरता पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेती है। प्रतिबंध की उचित अवधि. लेवल 1 के अपराधों के लिए नो-फ्लाई सूची में तीन महीने तक, लेवल 2 पर छह महीने तक और लेवल 3 पर कम से कम दो साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। अन्य एयरलाइंस भी इसका अनुसरण करना चुन सकती हैं।